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उत्तराखंड सरकार का कर्मचारियों के लिए पदोन्नति शिथिलीकरण फैसला

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उत्तराखंड सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक कदम उठाया है। सरकार ने कर्मचारियों के सेवाकाल में एक बार पदोन्नति में शिथिलीकरण की सुविधा देने वाली नई नियमावली जारी की है। इस नियमावली के तहत, राज्य कर्मचारियों को अपने पूरे कार्यकाल में एक बार पदोन्नति के दौरान कुछ ढील प्राप्त होगी, जिससे उन्हें पदोन्नति के समय राहत मिलेगी।

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यह निर्णय 3 मार्च को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट द्वारा लिया गया था और शुक्रवार को इसे औपचारिक रूप से अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने घोषित किया। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे और महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने इस फैसले का स्वागत किया और इसे कर्मचारियों के लंबे समय से चल रहे संघर्ष का परिणाम बताया। उन्होंने इस निर्णय को कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत और खुशी का कारण बताया।

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मिनिस्टीरियल फेडरेशन के प्रांतीय महामंत्री मुकेश बहुगुणा ने भी इस निर्णय का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री धामी का आभार व्यक्त किया और इसे फेडरेशन की पुरानी मांग का पूरा होना माना। इससे राज्य के कर्मचारियों में खुशी की लहर है, और इसे उनकी मेहनत का उचित प्रतिफल माना जा रहा है।

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