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उत्तराखंडः कैबिनेट बैठक में इन मुद्दों पर लगी मुहर

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उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में ऊर्जा, पशुपालन, महिला सशक्तिकरण, पर्यटन, वित्त, परिवहन और धर्मस्व विभाग समेत विभिन्न विषयों पर 20 से अधिक फैसले लिए गए।

ऊर्जा विभाग की रिपोर्ट पेश

बैठक में मेकेंजी कंपनी द्वारा ऊर्जा विभाग के घाटे पर तैयार की गई रिपोर्ट पेश की गई। इसमें सुधार के सुझावों पर विचार किया गया। वहीं यह भी निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री राहत कोष की धनराशि अब उन्हीं बैंकों में जमा की जाएगी जहां उच्चतम ब्याज दर प्राप्त होगी।

पशुपालन विभाग के तहत दो बड़े फैसले

पोल्ट्री फार्म सब्सिडी योजना: पहाड़ी क्षेत्रों में बड़े पोल्ट्री फार्म स्थापित करने पर 40% सब्सिडी और मैदानी क्षेत्रों में 30% सब्सिडी दी जाएगी।

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गौवंश संरक्षण: प्रदेश में सड़कों पर घूम रहे लगभग 16,000 गौवंश के संरक्षण हेतु निर्णय लिया गया है कि पशुपालन विभाग गौशालाओं के निर्माण के लिए धनराशि प्रदान करेगा। जिलाधिकारी अब गौशाला निर्माण प्रस्ताव स्वीकृत कर सकेंगे। निजी एनजीओ को 60% सरकारी अनुदान और 40% स्वंय वहन करना होगा।

महिला सशक्तिकरण और किशोर नीति पर अहम फैसले

सीएम एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी: योजना सभी जिलों में लागू होगी। 30 करोड़ रुपये के बजट से हर साल 2,000 महिलाओं को 75% सब्सिडी के साथ स्वरोजगार में मदद दी जाएगी।

स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी को मंजूरी: महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा तैयार की गई नीति को कैबिनेट से स्वीकृति।

किशोर न्याय नीति (कॉपास फंड): फंड उपयोग की नियमावली को मंजूरी दी गई।

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स्वरोजगार योजनाओं का विलय

सीएम स्वरोजगार योजना और सूक्ष्म स्वरोजगार योजना को मिलाकर एक नई संयुक्त योजना बनाई जाएगी ताकि क्रियान्वयन अधिक प्रभावी हो।

पर्यटन विकास

नरेन्द्र नगर तपोवन-कुंजापुरी रोपवे योजना: इस परियोजना में टेक्निकल पार्टनर और डेवलपर अलग-अलग होंगे। योजना के लिए विशेष प्रयोजन संस्था (SPV) का गठन किया जाएगा।

गृह विभाग

फायर सेफ्टी मानक: अब 12 मीटर से कम ऊंचाई वाले भवनों के लिए भी एरिया आधारित अग्निसुरक्षा मानकों का वर्गीकरण किया गया है।

अन्य महत्वपूर्ण फैसले:

वित्त विभाग: संयुक्त आयुक्त सेवा नियमावली को मंजूरी।

स्वजल कार्यक्रम: कर्मचारियों के पदों की 2021 से 2026 तक निरंतरता को स्वीकृति।

रजिस्ट्रेशन: राज्य में वर्चुअल रजिस्ट्रेशन प्रणाली को मंजूरी।

पेंशन प्रणाली: नई और पुरानी पेंशन योजना के अधिसूचित पदों की पहचान अब भर्ती विज्ञापन की अधिसूचना तिथि के आधार पर की जाएगी।

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परिवहन विभाग: ग्रीन सेस वसूली की नई व्यवस्था लागू होगी। प्रवेश उपकर में वृद्धि पर भी फैसला जल्द लागू होगा।

धर्मस्व विभाग: धर्मस्व एवं तीर्थाटन विकास परिषद को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली।

कैबिनेट के इन निर्णयों को राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रशासनिक सुधारों की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

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