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रिश्तों को शर्मशार करने वाले पिता को कोर्ट ने सुनाई ये सजा

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उत्तराखंड में रिश्तों को शर्मशार करने के मामला प्रकाश में आया। राजधानी दून में नाबालिग बेटी ने पिता पर शराब पीकर मारपीट करने और दुराचार करने का आरोप आरोप लगाया था। मामले में कोर्ट ने दोषी पिता को कोर्ट ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 

स्पेशल पॉक्सो कोर्ट की जज अर्चना सागर ने दोषी पर कुल 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। दोषी को न्यायालय परिसर से हिरासत में वारंट बनाकर जेल भेज दिया गया है। शासकीय अधिवक्ता अल्पना थापा ने बताया कि 22 जून 2019 को बाल कल्याण समिति एक नाबालिग लड़की को अपने साथ पटेलनगर थाने लेकर पहुंची।

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 नाबालिग लड़की ने बताया था कि उसके पिता रोज शराब पीकर घर आते हैं। उसके साथ मारपीट करते हैं और रेप करते हैं। पीड़िता के मजिस्ट्रेटी बयान भी दर्ज कराए गए। इन बयानों के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पटेलनगर पुलिस ने मामले में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे का ट्रायल स्पेशल पोक्सो कोर्ट में चला।

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अभियोजन की ओर से कुल सात गवाह पेश किए गए। सभी गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 

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Daleep Singh Gariya

संपादक - देवभूमि 24