नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट से मिली फटकार, पतंजलि भ्रामक विज्ञापन और गलत दावे बंद करे।

ख़बर शेयर करें -

नई दिल्ली आई एम ए की एक याचिका की सुनवाई के दौरान भारत की सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को विज्ञापन के मामले में कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि पतंजलि को अपने उत्पादों से संबंधित किसी भी तरह के भ्रामक दावे का प्रकाशन और प्रसारण से बचाना चाहिए।

यह भी पढ़ें -  कश्मीर में सुरक्षाबलों की बड़ी कार्रवाई: कुपवाड़ा और राजौरी में मुठभेड़, तीन आतंकवादी ढ़ेर

कोर्ट ने कहा “पतंजलि आयुर्वेद को अपने सभी गलत और भ्रामक विज्ञापन तत्काल रोकने होंगे। कोर्ट ऐसे किसी भी उल्लंघन को काफी गंभीरता से लेगा और अगर विज्ञापन में किसी खास बीमारी को ठीक करने का गलत दावा किया जाता है तो कोर्ट प्रति विज्ञापन एक करोड़ तक का जुर्माना लगाने पर भी विचार करेगा।,”

यह भी पढ़ें -  दिल्ली के सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली सशर्त जमानत

कोर्ट ने कहा कि हम इसे एलोपैथी और आयुर्वेद की बहस में नहीं ले जाना चाहते,लेकिन स्वास्थ, दवाई और इलाज से जुडे़ भ्रमित करने वाले विज्ञापनों का केन्द्र सत्कार को समाधान निकालना होगा पूर्व में भी बाबा रामदेव को मॉडर्न मेडिकल सिस्टम के खिलाफ बयान देने पर,आईएमए कि एक याचिका पर नोटिस दिया गया था ।

यह भी पढ़ें -  दर्दनाक हादसा-  श्रद्धालुओं से भरी टाटा मैजिक को ट्रक ने मारी टक्कर, आठ की मौत
What’s your Reaction?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Join WhatsApp Group

Daleep Singh Gariya

संपादक - देवभूमि 24