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हाईकोर्ट की बेंच ऋषिकेश स्थापित करने के आदेश से अधिवक्ताओं में फैला आक्रोश

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उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से अन्यत्र शिफ्टिंग के प्रस्ताव के बीच बुधवार को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कोर्ट की एक बेंच आईडीपीएल ऋषिकेश में स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। इस पर सरकार से उस स्थान का परीक्षण कर जबाव देने को कहा है।

हाईकोर्ट के इस आदेश से अधिवक्ता का नाराज हो गए हैं । नाराज अधिवक्ताओं ने इस फैसले के खिलाफ तत्काल बार सभागार में बैठक की । जिसमें आम सहमति बनी की हाईकोर्ट की अलग से कोई बेंच न बनाई जाए और हाईकोर्ट जहां भी बने एक ही स्थान पर बने। इस मांग को लेकर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डी सी एस रावत के नेतृत्व में बड़ी संख्या में अधिवक्ता पुनः मुख्य न्यायधीश की कोर्ट में गए और उनके समक्ष अपनी बात रखी। जिस पर मुख्य न्यायधीश ने  कहा कि इस मामले की सुनवाई दोपहर बाद की जाएगी।

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   बताया गया है कि आई डी पी एल ऋषिकेश जो पूर्व में बंद हो चुकी है, के कर्मचारियों को आवास खाली करने के आदेश पूर्व में हुए हैं । जिस पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगाई है । इस मामले में सरकार की अपील पर 21 मई को सुनवाई होनी थी। लेकिन उसे बाद में आज सुनवाई के लिये सूचीबद्ध किया गया।

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 बुधवार की सुबह मुख्य न्यायधीश रितू बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने आई डी पी एल ऋषिकेश में हाईकोर्ट की एक बेंच स्थापित करने का ज्यूडिशियल आदेश देते हुए सरकार को इस स्थान का परीक्षण करने को कहा।

 

इस मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव राधा रतूड़ी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश हुई थी। महाधिवक्ता भी कोर्ट में मौजूद थे। सरकार को इस मामले में 21 मई तक जबाव देना है।

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Daleep Singh Gariya

संपादक - देवभूमि 24