हल्द्वानी- आयुक्त दरबार में उठा भूमि धोखाधड़ी का मामला, दिए ये निर्देश
हल्द्वानी। आयुक्त/सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने शनिवार को जनसुनवाई कर मौके पर शिकायतों का समाधान किया। इस दौरान भूमि विवाद, पारिवारिक विवाद, अतिक्रमण, सड़क, ब्याज में धनराशि, ट्रांसफर आदि से संबंधित शिकायतें आईं।
शनिवार को जनता दरबार में जिले के बसगांव ग्राम से एक मामला सामने आया, जिसमें गांव के मनोज सिंह ने बताया कि उन्होंने लगभग 13 नाली 07 मुट्ठी भूमि मुरलीधर जोशी और जयकिशन जोशी से खरीदी है। मनोज ने कहा कि उन्होंने भूमि के असली मालिक से कभी संपर्क नहीं किया और इस साल 16 अगस्त को नैनीताल सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्री के लिए मिले। उन्होंने रजिस्ट्री में 14 लाख का चेक सबूत के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे अब तक भुनाया नहीं गया। गांव वालों का कहना है कि जिनके नाम पर भूमि दर्ज है, वे पिछले 70 सालों से दिखाई नहीं दिए।
इस मामले की संदिग्धता को देखते हुए आयुक्त ने ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से रजिस्ट्री में बेचने वालों के आधार कार्ड की जांच कराई, जिसमें दोनों के आधार कार्ड नंबर फर्जी पाए गए। जो मोबाइल नंबर मनोज ने रजिस्ट्री में दिया था, वह हरीश पांडेय का निकला। उसी दिन उस जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी भी हुई थी, जो सीधे तौर पर धोखाधड़ी की ओर इशारा करती है। मनोज सिंह ने कबूल किया कि हरीश पांडेय और भगवंत भंडारी ने पूरा षड्यंत्र रचा। वर्तमान में हरीश भंडारी दुमका पेयजल योजना में लाइनमैन है। इस पर आयुक्त ने मामले को लैंड फ्रॉड समिति में रखने और गहन जांच की बात कही।
धोखाधड़ी का ऐसा ही दूसरा मामला विदेश भेजने के नाम पर ठगी का सामने आया। पिथौरागढ़ थल के अशोक ने बताया कि लगभग 1 साल पहले वह गुरजिंदर सिंह नामक व्यक्ति से होटल में मिले, जिसने उन्हें मॉस्को भेजने का वादा किया था और इसके एवज में एक लाख 73 हजार रुपये लिए, लेकिन उन्हें नहीं भेजा गया। गुरजिंदर ने आयुक्त के सामने अपनी गलती स्वीकार की और मौके पर अशोक को 40 हजार रुपये गूगल पे किए, शेष रकम 10 दिन के भीतर देने का वादा किया।
इसके अलावा, दो दिन पहले आयुक्त ने एमबीपीजी कॉलेज के पास ओवरलोडिंग के मामले में जावेद नामक व्यक्ति को पकड़ा था। वह अपनी स्कूटी पर चार लोगों को ले जा रहा था। आयुक्त ने शनिवार को एआरटीओ के साथ सभी को कार्यालय में तलब किया, जहां एआरटीओ ने बताया कि जावेद के पास ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन का इंश्योरेंस नहीं था। इस पर परिवहन विभाग ने जावेद पर 6,000 रुपये का जुर्माना लगाया और उसकी स्कूटी को एक महीने के लिए सीज कर दिया।
आयुक्त ने कहा कि प्रशासन, पुलिस और परिवहन विभाग समय-समय पर दोपहिया वाहनों के लिए दिशा-निर्देश जारी करते हैं, जिससे दुर्घटनाएं कम हो सकें। लेकिन कुछ लोग आज भी बिना हेलमेट और ओवरलोड होकर चलते हैं, जो उचित नहीं है।
देवलचैड बंदोबस्ती कॉलोनी के निवासियों ने बताया कि उनकी कॉलोनी में 12 फीट का रास्ता था, लेकिन अतिक्रमण के कारण वह अब 3 फीट का रह गया है, जिससे उन्हें आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आयुक्त ने कहा कि इस मामले की जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी।