मामी से दुराचार करने के आरोपी भांजे पर दोष सिद्ध, कोर्ट ने सुनाई कठोर कारावास की सजा
देहरादून। मामी से दुष्कर्म के दोषी भांजे को कोर्ट ने दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जिसमें से आठ हजार रुपये प्रतिकर के रूप में पीड़िता को दिए जाएंगे।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज तोमर की कोर्ट ने सोमवार को इस प्रकरण की सुनवाई की। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि सात अक्तूबर 2021 को एक महिला ने राजपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। महिला ने बताया था कि उसके साथ पति का भांजा भी रहता था। पति सुरक्षा गार्ड थे, इसलिए कई बार उनको रात की ड्यूटी पर रहना पड़ता था।
आरोप था कि पति की अनुपस्थिति में भांजे ने उनके साथ कई बार दुष्कर्म किया। उसने पति को भी महिला के खिलाफ भड़काया। महिला ने पति पर भी साथ नहीं देने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने तमाम गवाहों और सबूतों के आधार पर युवक को दोषी पाया और सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।