उत्तराखण्ड

लिव इन रिलेशनशिप की देनी होगी सूचना, एक से अधिक विवाह पर रोक, जानें और क्या है UCC ड्राफ्ट में।

ख़बर शेयर करें -

देहरादून उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना देशाई की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा मुख्य मंत्री पुस्कर धामी को सौंप दिया गया है जिस पर सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें ड्राफ्ट मिल गया है इसका अध्ययन करने के बाद ही इसे लागू किया जाएगा।

यह भी पढ़ें -  गैंगवार कांड का खुलासा: हल्द्वानी में सात आरोपी गिरफ्तार, अवैध हथियार बरामद

इस ड्राफ्ट की महत्वपूर्ण बात यह है कि एक से अधिक विवाह पर रोक लगेगी और लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को इसकी सूचना व घोषणा अनिवार्य रूप से देनी होगी। इसके अलावा लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष और लड़कों की शादी की उम्र 21 वर्ष निश्चित कर दी गई है। शादी का राजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। विरासत में भी समान अधिकारों का प्रयोग जैसे कई मसौदे इस ड्राफ्ट में रखे गए हैं।

यह भी पढ़ें -  घूमने जा रहे हैं पहाड़? पहले पढ़ लें मौसम विभाग की चेतावनी
What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Join WhatsApp Group

Daleep Singh Gariya

संपादक - देवभूमि 24