उत्तराखण्डक्राइमहल्द्वानी

हल्द्वानी- पुलिस ने दो बांग्लादेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार

ख़बर शेयर करें -

हल्द्वानी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सत्यापन अभियान के तहत पुलिस ने दो बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। दोनों पति-पत्नी बताए गए हैं।

नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रह्लाद नारायण मीणा द्वारा सभी थाना क्षेत्रों में बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन के लिए व्यापक अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में, एसपी सिटी हल्द्वानी प्रकाश चंद्र और क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी नितिन लोहनी के पर्यवेक्षण में, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हल्द्वानी, राजेश कुमार यादव के नेतृत्व में 03 अक्टूबर 2024 को एक सघन चेकिंग अभियान चलाया गया।

इस अभियान के दौरान चौकी प्रभारी मंडी, भुवन सिंह राणा और उनके सहयोगियों ने गौजाजाली बिचली क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की। इस दौरान, दो बांग्लादेशी नागरिक, नारायण विश्वास और उनकी पत्नी गौरी विश्वास को गिरफ्तार किया गया। 

यह भी पढ़ें -  अधेड़ ने सात साल की बच्ची को बनाया हवस का शिकार, गिरफ्तार

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का विवरण:

1. नारायण विश्वास  – पुत्र: मेघनाद विश्वास

  – निवासी: कचुवा अभय नगर, सिरधौरपुर, जसौर, बांग्लादेश

   – जन्मतिथि: 04-10-1967

   – पासपोर्ट संख्या: A11489354 (वैधता: 24-07-2028)

   – वीज़ा संख्या: VL9933462 (वैधता: 28-02-2024)

2. गौरी विश्वास

   – पत्नी: नारायण विश्वास

   – निवासी: उपरोक्त

   – जन्मतिथि: 12-01-1977

   – पासपोर्ट संख्या: A08095011 (वैधता: 24-07-2028)

   – वीज़ा संख्या: VL9933461 (वैधता: 28-02-2024)

यह भी पढ़ें -  ससुरालियों ने विवाहिता से की मारपीट, एसिड हमले का भी लगाया आरोप

नारायण और गौरी विश्वास ने 10 सितंबर 2023 को मेडिकल वीज़ा पर भारत में प्रवेश किया था, जिसमें उनकी पुत्री काकोली का इलाज चल रहा था। काकोली का इलाज 13 सितंबर से 25 सितंबर 2023 तक तमिलनाडु के क्रिश्वन मेडिकल कॉलेज में हुआ, लेकिन उनकी मृत्यु इस वर्ष जुलाई में कैंसर के कारण हो गई। उनकी वीज़ा अवधि 28 फरवरी 2024 को समाप्त हो गई, जिसके बाद वे अवैध रूप से भारत में रह रहे थे, जो कि धारा 14 विदेशी अधिनियम के अंतर्गत अपराध है।

दोनों व्यक्तियों के खिलाफ थाना हल्द्वानी पर एफआईआर नंबर 353/24 के तहत धारा 14 विदेशी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है। उन्हें गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

यह भी पढ़ें -  युवती ने युवक पर लगाया 8 साल तक शारीरिक शोषण का आरोप, मुकदमा

1. उ.नि. श्याम सिंह बोरा

2. कानि. अमर सिंह

3. म.का. बबीता बोरा

What’s your Reaction?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Join WhatsApp Group