उत्तराखंड में वार्षिक स्थानान्तरण को लेकर जारी हुए ये निर्देश

उत्तराखंड में 2025-26 के लिए वार्षिक स्थानांतरण सत्र की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने सभी विभागों को निर्धारित समय-सारणी के अनुसार कार्यवाही करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। यह प्रक्रिया एक अप्रैल से शुरू होकर 10 जून तक चलेगी।
अपर सचिव कार्मिक एवं सतर्कता ललित मोहन रयाल ने सभी प्रमुख सचिवों, सचिवों, विभागों और कार्यालयों के अध्यक्षों, मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को तबादला प्रक्रिया के लिए होमवर्क शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत, 31 मार्च तक सुगम और दुर्गम क्षेत्रों और पदों की पहचान करनी होगी।
1 अप्रैल तक शासन, विभाग, मंडल और जिला स्तर पर समितियों का गठन किया जाएगा। 15 अप्रैल तक प्रत्येक संवर्ग के लिए सुगम और दुर्गम कार्यस्थल, पात्र कर्मचारी और संभावित खाली पदों की सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी।
इसके बाद, 20 अप्रैल तक कर्मचारियों से 10 इच्छित स्थानों के लिए विकल्प मांगे जाएंगे। 30 अप्रैल तक अनुरोध के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। 15 मई तक पात्र कर्मचारियों से विकल्प या आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे और 20 मई तक उन विकल्पों का विवरण वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।
25 मई से 5 जून तक स्थानांतरण समितियों की बैठकें आयोजित की जाएंगी और सक्षम प्राधिकारी की सिफारिशें की जाएंगी। अंत में, 10 जून तक सक्षम प्राधिकारी स्थानांतरण आदेश जारी करेंगे, और दो दिनों के भीतर उन आदेशों को वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
