उत्तराखण्डहल्द्वानी

ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर सख्त कार्रवाई करेगी पुलिस

ख़बर शेयर करें -

हल्द्वानी। ध्वनि विस्तारक यंन्त्रों को लेकर पुलिस सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराएगी। यदि कहीं भी ध्वनि विस्तारक यंन्त्रों का प्रयोग होता पाया गया तो पुलिस कड़ी कार्रवाई अमल में लाएगी।

सर्वोच्च न्यायालय ने ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग वर्जित करने के आदेश दिए हुए हैं। इसके अनुपालन में एसएसपी पंकज भट्ट ने सश्रभी सर्किल और थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हुए हैं। इसके तहत एसपी अपराध एवं यातायात डॉ जगदीश चन्द्र ने मीटिंग हॉल में धार्मिक स्थलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में उच्च न्यायालय के निर्देशों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही पर्यावरण सरंक्षण विभाग नैनीताल से आये प्रतिनिधियों ने डेसीबल मापक यन्त्र के माध्यम से डेमोंस्ट्रेसन दिखाया गया। जिसमें लाउडस्पीकर, ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का निर्धारित मापदण्डों के विपरित प्रदर्शित हुआ।

यह भी पढ़ें -  उत्तराखंड में यहां महसूस हुए के झटके, ये जिला रहा केंद्र

साथ ही धार्मिक प्रतिनिधियों को ध्वनि विस्तारण यन्त्रों, लाउडस्पीकर को उतराने के निर्देश दिए। कहा गया कि इन यन्त्रों के उपयोग को पूर्ण रूप से वर्जित किया जाए। चेताया कि उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लघंन करने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए सभी से पुलिस-प्रशासन को सहयोग करने की अपील की गयी। इस दौरान एसपीसिटी हरबन्स सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, सीओ भूपेन्द्र सिंह धौनी, कोतवाल हरेन्द्र चौधरी, एसओ बनभूलपुरा नीरज भाकुनी के अलावा धार्मिक स्थलों के प्रतिनिधि इमाम, पुजारी, गुरूद्वारा ग्रंथी, पादरी मौजूद रहे।

यह भी पढ़ें -  शासन ने सिंचाई विभाग के कई अधिकारियों के दायित्व बदले
What’s your Reaction?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Join WhatsApp Group

Daleep Singh Gariya

संपादक - देवभूमि 24