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उत्तराखंड में 15 साल पुराने कमर्शियल वाहनों की फिटनेस फीस में राहत

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उत्तराखंड सरकार ने राज्य के वाहन स्वामियों को बड़ी राहत देते हुए 15 साल पुराने कमर्शियल वाहनों की फिटनेस फीस में वृद्धि को एक साल के लिए स्थगित कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर परिवहन विभाग ने कहा कि यह स्थगन 21 नवंबर 2026 तक लागू रहेगा। इस दौरान फिटनेस फीस की दरें पहले जैसी ही लागू रहेंगी।

परिवहन विभाग के सचिव बृजेश संत ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की। अधिसूचना में बताया गया है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 की प्रावधानों के तहत 15 साल से पुराने वाहनों के फिटनेस टेस्ट फीस में हाल ही में किए गए भारत सरकार के पुनरीक्षण को तत्काल प्रभाव से एक वर्ष के लिए लागू नहीं किया जाएगा। इस अवधि के बाद नई फीस भारत सरकार के नियम अनुसार लागू होगी।

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में 15 साल पुराने कमर्शियल वाहनों की फिटनेस फीस में 10 गुना तक की वृद्धि की थी। प्रदेश सरकार ने जनता की भावनाओं और वाहन स्वामियों पर अचानक आर्थिक बोझ पड़ने से बचाने के लिए इसे उत्तराखंड में एक वर्ष के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया है।

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सीएम धामी ने कहा कि हमारी प्राथमिकता गरीब, मध्यम वर्ग और परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों के हितों की सुरक्षा है। सरकार हमेशा जनता के हित में त्वरित निर्णय लेगी और अनावश्यक आर्थिक बोझ नहीं डालेगी।

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