sorry, वायनाड से चुने गए राहुल गाँधी अब नहीं रहे सांसद। 8 साल तक नहीं लड़ पायेंगे चुनाव।
जैसा कि राहुल गांधी को खतरा बना हुआ था वह समय सूरत सेशन कोर्ट के एक फैसले के बाद आ ही गया। वायनाड से चुने गए सांसद राहुल गाँधी की संसद सदस्यता 2019 में चुनावी रैली के दौरान दिये गए एक बयान पर सूरत सेसन कोर्ट द्वारा 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद रद्द कर दी गई है। जन प्रतिनिधि कानून के अनुसार विधायक और सांसदों को किसी भी मामले में दो साल या उससे ज्यादा की सजा होने पर सदन की सदस्यता रद्द हो सकती है। इसी कानून के अनुसार लोकसभा सचिवालय ने राहुल गाँधी की संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया। वैसे अभी राहुल गाँधी के लिए रास्ते बंद नहीं हुए हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के विकल्प खुले हैं सूरत सेशन कोर्ट के फेसले पर उच्च न्यायालय द्वारा स्टे होने पर उनकी सदस्यता बच सकती है।
अन्यथा सजा के दो वर्ष व बांकी के 6 वर्षों कुल मिलाकर आठ वर्ष तक राहुल गाँधी कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।