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नाबालिग को स्कूटी चलाने की अनुमति देना पड़ा महंगा, वाहन स्वामी पर कार्रवाई

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हल्द्वानी में फर्राटा भरने और नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों पर पुलिस सख्त एक्शन ले रही है। इसे लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) प्रहलाद नारायण मीणा के निर्देश पर जनपद भर में सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में काठगोदाम थाना पुलिस ने एक नाबालिग को स्कूटी चलाने की अनुमति देने पर वाहन स्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

पुलिस के अनुसार, 17 मई को काठगोदाम क्षेत्र के शीशमहल में थानाध्यक्ष  पंकज जोशी के नेतृत्व में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान स्कूटी संख्या UK-04TB-5184 को एक नाबालिग बालक चलाते हुए पकड़ा गया। पूछताछ में सामने आया कि न तो उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस था और न ही अन्य वैध दस्तावेज।

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मौके पर जांच के दौरान यह पुष्टि हुई कि स्कूटी के स्वामी रॉबिन अश्वनी सिंह, पुत्र  सुंदर सिंह, निवासी चांदमारी, काठगोदाम हैं। उन्होंने बताया कि वे टैक्सी संचालन का कार्य करते हैं। नाबालिग को वाहन सौंपने का यह कृत्य मोटरयान अधिनियम की धारा 199(ए)/39/192/207 एमवी एक्ट के तहत दंडनीय है।

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इसके तहत वाहन का मौके पर चालान किया गया और वाहन स्वामी के खिलाफ FIR संख्या 54/2025 के अंतर्गत मामला पंजीकृत किया गया। वहीं, नाबालिग बालक को सुरक्षित रूप से उसके सगे भाई को सुपुर्द कर दिया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री मीणा ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है कि नाबालिगों से वाहन संचालन, शराब पीकर वाहन चलाने और रैश ड्राइविंग जैसी गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखते हुए तत्काल कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करें।

जनपद पुलिस ने सभी वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे किसी भी नाबालिग को वाहन चलाने की अनुमति न दें, अन्यथा उनके विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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