उत्तराखण्डचुनावनैनीताल

चुनाव के दौरान सख्ती: मतदान और मतगणना वाले दिन बंद रहेंगी शराब की दुकानें

ख़बर शेयर करें -

उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2025 के मद्देनज़र नैनीताल जनपद में मतदान और मतगणना के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से मद्य निषेध (Dry Day) घोषित किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पं०) वंदना के निर्देशानुसार संबंधित तिथियों को जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में शराब की सभी दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी।

यह भी पढ़ें -  नंदा देवी महोत्सव के लिए पुलिस की 'मिशन शांति': ड्रोन से लेकर डॉग स्क्वाड तक सब कुछ अलर्ट

मतदान तिथियों पर मद्य निषेध के आदेश इस प्रकार हैं:

24 जुलाई, 2025: विकासखंड धारी, रामगढ़, बेतालघाट और ओखलकांडा क्षेत्रों में स्थित सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी।

28 जुलाई, 2025: विकासखंड हल्द्वानी, कोटाबाग, भीमताल और रामनगर क्षेत्रों में मदिरा की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

इन दोनों तिथियों को संबंधित क्षेत्रों में मद्य निषेध दिवस (Dry Day) घोषित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, 31 जुलाई, 2025 को जब पूरे जनपद में पंचायत चुनाव की मतगणना होगी, उस दिन नैनीताल जनपद के सभी क्षेत्रों में मद्य निषेध लागू रहेगा। इस दिन जिले की सभी शराब की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी।

यह भी पढ़ें -  आपदा में बेहाल चमोली, राहत की मांग को लेकर फूटा जनता का गुस्सा

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आमजन से अपील की गई है कि निर्वाचन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने में प्रशासन का सहयोग करें।

यह भी पढ़ें -  हल्द्वानी में स्कूटी हादसे में क्षेत्र पंचायत सदस्य के पति की मौत
What’s your Reaction?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Join WhatsApp Group