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नैनीताल में अब नहीं चलेंगे पैडल रिक्सा, हाई कोर्ट ने दिये निर्देश

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नैनीताल । नैनीताल की माल रोड की शान रहा पैडिल रिक्शा अब इतिहास बन जायेगा । इन रिक्शों को दो हफ्ते के भीतर हटाकर उनके स्थान पर ई
रिक्शा चलाने के आदेश उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दिए हैं ।
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में गुरुवार को नैनीताल में ट्रैफिक जाम होने को लेकर दायर
जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने तत्काल इन रिक्शों को बंद करने के आदेश दिये । कोर्ट ने माना कि ये रिक्शे भी माल रोड में ट्रैफिक
बाधित करने का कारण हैं। कोर्ट ने नैनीताल नगर पालिका से तुरन्त इन रिक्शों के स्थान पर ई रिक्शा
चलाने के निर्देश दिए और दो हफ्ते के भीतर इस आदेश के पालन की रिपोर्ट देने को कहा है। । इस दौरान नगर पालिका की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि माल रोड में 60 पैडिल रिक्शा संचालन के लाइसेंस जारी हैं। पूर्व में ये 82 थे । जिनमें से 22 कम कर उनके स्थान पर 11 ई रिक्शा चलाये गए । कोर्ट ने नगर पालिका से माल रोड में हुए अतिक्रमण को भी तत्काल हटाने को कहा है । इसके अलावा
ट्रैफिक जाम से निपटने के लिये विस्तृत दिशा निर्देश जारी हुए हैं। सुनवाई के दौरान नैनीताल की सीओ विभा दीक्षित ने कोर्ट को यातायात सामान्य रखने के लिये आश्वस्त किया ।

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Daleep Singh Gariya

संपादक - देवभूमि 24