उत्तराखण्डक्राइमरामनगर

महिला वन दरोगा के उत्पीड़न के आरोपी वन क्षेत्राधिकारी निलंबित

ख़बर शेयर करें -

रामनगर। कार्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला रेंज में वन क्षेत्राधिकारी अजय कुमार ध्यानी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उनके खिलाफ महिला वन दरोगा द्वारा लगाए गये उत्पीड़न के गंभीर आरोप विभागीय जांच में सही पाए गए हैं।

 निदेशक, कॉर्बेट टाईगर रिजर्व, रामनगर ने जारी आदेशों में वन क्षेत्राधिकारी अजय कुमार ध्यानी को प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की पुष्टि की है।  जारी किए गए निलंबन आदेश के मुताबिक  कॉर्बेट टाईगर रिजर्व, रामनगर के अन्तर्गत ढेला रेंज में कार्यरत अजय कुमार ध्यानी, वन क्षेत्राधिकारी द्वारा महिला वन दरोगा के साथ लैंगिक उत्पीड़न किये जाने का प्रकरण प्राप्त हुआ है। उनकी रिपोर्ट के अनुसार सम्बन्धित शिकायत पर राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत महिला अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्यालय स्तर पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिशेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत आन्तरिक परिवाद समिति, कार्बेट टाइगर रिजर्व, रामनगर द्वारा प्रकरण की जांच की कार्यवाही गतिमान है।

यह भी पढ़ें -  पंचायत निर्वाचन नामावली का संशोधन विस्तृत पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी

शिकायत में गम्भीर प्रवृति के आरोप लगाये गये हैं। प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव / मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड द्वारा प्रकरण में जीरो टोलरेंन्स की नीति अपनाते हुए आन्तरिक परिवाद समिति एवं निदेशक, कॉर्बेट टाईगर रिजर्व, रामनगर द्वारा अजय कुमार ध्यानी, वन क्षेत्राधिकारी को प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर, उन्हें उत्तरांचल राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 2002 के उल्लंघन का दोषी मानते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलम्बित किये जाने का प्रस्ताव संस्तुति सहित प्रेषित किया गया है। अतः उत्तरांचल सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 के नियम 4(1) के अन्तर्गत वन क्षेत्राधिकारी अजय कुमार ध्यानी, को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

यह भी पढ़ें -  ऑपरेशन रोमियोः कार से भारी मात्रा में शराब बरामद, मनचलों को भी सिखाया सबक
What’s your Reaction?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Join WhatsApp Group

Daleep Singh Gariya

संपादक - देवभूमि 24