नैनीताल में जिला व क्षेत्र पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू

उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून के आदेशानुसार जनपद नैनीताल में जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, तथा क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख, वरिष्ठ उप प्रमुख एवं कनिष्ठ उप प्रमुख पदों हेतु निर्वाचन की अधिसूचना जारी कर दी गई है।
आयोग द्वारा लागू आदर्श आचार संहिता सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक लागू रहेगी।
निर्वाचन कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किया गया है –
1. नामांकन पत्रों की प्राप्ति – 11 अगस्त 2025, पूर्वाह्न 11:00 से अपराह्न 03:00 बजे तक।
2. नामांकन पत्रों की जांच – 11 अगस्त 2025, अपराह्न 03:30 बजे से।
3. नामांकन वापसी की अंतिम तिथि – 12 अगस्त 2025, पूर्वाह्न 10:00 से अपराह्न 02:00 बजे तक।
4. मतदान (यदि आवश्यक हुआ) – 14 अगस्त 2025, प्रातः 10:00 से अपराह्न 03:00 बजे तक।
5. मतगणना – 14 अगस्त 2025, मतदान समाप्ति के तत्काल बाद।
चुनाव पंचायत राज अधिनियम, 1944 तथा पंचायत उपविधान नियमावली, 2016 के अनुसार संपन्न कराए जाएंगे। आवश्यकता पड़ने पर मतदान गुप्त मत प्रणाली से किया जाएगा। मतदान स्थल संबंधित क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत मुख्यालयों में होंगे।
सभी इच्छुक अभ्यर्थी अपने नामांकन पत्र निर्धारित तिथि व समय पर प्रस्तुत करें तथा निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी सभी नियमों का पालन करें।
निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने हेतु सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। आचार संहिता के उल्लंघन पर त्वरित कार्यवाही की जाएगी।
