गौला व अन्य नदियों से ओवरलोडिंग पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने लगाई रोक
नैनीताल। नैनीताल हाईकोर्ट ने हल्दूचौड़ निवासी गगन पराशर की याचिका पर उच्च न्यायालय ने खनन में लगे वाहनों के ओवर लोडिंग के 30 जनवरी के शासनादेश पर आज रोक लगा दी। इसके साथ ही गौला और जिले की अन्य नदियों में 108 कुंटल से अधिक माल लाने की अनुमति पर रोक लग गयी है।
इसके साथ ही जिले में क्रशरों की ओर से खनन में लगे वाहनों में चल रही ओवरलोडिंग पर रोक लग गयी है। याची के अधिवक्ता दुष्यन्त मैनाली ने बताया कि कोर्ट ने आरटीओ को आदेश दिया है कि वह मोटर वेहिकल एक्ट के प्राविधानों के अनुसार खनन में लगे वाहनों की ओवरलोडिंग पर कोर्ट के आदेशों के अनुसार सख्त कार्यवाही करे और ओवरलोड वाहनों पर तत्काल रोक लगाए। याचिका में कहा गया था कि ओवरलोड डम्पर क्रशर एशोसिएशन के दबाव मेंकेजारी हुए ओवरलोडिंग के शासनादेश पर रोक लगने से क्रशर एसोसियेशन और प्रशासन को बड़ा झटका लगा है। साथ हीओवरलोडिंग का विरोध कर रहे वाहन स्वामियों की बड़ी जीत हुई है।