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उत्तराखंड- सरकार ने धनतेरस पर कर्मचारियों को दिया ये तोहफा

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 उत्तराखंड सरकार ने धनतेरस पर कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए महंगाई भत्ते में वृद्धि और तदर्थ बोनस की घोषणा की है। राज्य सरकार ने 14 मार्च 2024 को जारी आदेश के तहत 7वें वेतनमान के अंतर्गत आने वाले सरकारी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2024 से 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की मंजूरी दी थी।

इसके बाद, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के निर्देशों के आधार पर, यह भत्ता 1 जुलाई 2024 से बढ़ाकर 53 प्रतिशत कर दिया गया है। जो सभी नियमित, पूर्णकालिक, कार्यप्रभारित कर्मचारियों और यूजीसी से जुड़े अधिकारियों के लिए मान्य होगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों तथा कुछ अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों पर यह आदेश स्वतः लागू नहीं होगा। इनके लिए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।

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1 जुलाई 2024 से 30 सितंबर 2024 तक के महंगाई भत्ते का बकाया नकद में भुगतान किया जाएगा, जबकि 1 अक्टूबर 2024 से यह भत्ता नियमित वेतन में जोड़ा जाएगा। जबकि 2023-24 के लिए राज्य के गैर-राजपत्रित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को तदर्थ बोनस का लाभ मिलेगा। भारत सरकार के आदेशानुसार, 30 दिनों का बोनस अधिकतम ₹7000 तक की सीमा में दिया जाएगा।

बोनस का लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो 31 मार्च 2024 को सेवा में थे और जिन्होंने कम से कम 6 महीने की सतत सेवा की हो। 6 महीने से 1 साल तक की सेवा वाले कर्मचारियों को सेवा अनुपात के अनुसार बोनस मिलेगा। जबकि तदर्थ बोनस की राशि एक वर्ष की औसत प्राप्तियों के आधार पर गणना की जाएगी। उदाहरण के लिए, अधिकतम सीमा 7000 मानते हुए, 30 दिनों के लिए तदर्थ बोनस की गणना 6908 होगी।

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कैजुअल/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, जिन्होंने पिछले 3 वर्षों में हर साल कम से कम 240 दिन कार्य किया हो, भी इस बोनस के पात्र होंगे। ऐसे कर्मचारियों का बोनस 1184 होगा। साथ ही विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही या आपराधिक मामले में दोषी पाए जाने पर कर्मचारी बोनस के पात्र नहीं होंगे, लेकिन निलंबन के बाद बहाल होने वाले कर्मचारी बोनस के लिए पात्र रहेंगे। आर्थिक रूप से कमजोर निकायों के कर्मचारियों का बोनस उनका निकाय स्वयं वहन करेगा, जिसमें सरकार की ओर से कोई अनुदान नहीं मिलेगा।

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