उत्तराखंड- निर्धारित समय के बाद शराब परोसने वाले बारों पर कार्रवाई, लाइसेंस निलंबित
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन करते हुए, देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने जिले में तय समय के बाद शराब परोसने वाले बारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। जिला प्रशासन ने देहरादून में पांच विशेष टीमों का गठन किया, जो रात के समय बारों की गतिविधियों की निगरानी करने के लिए बनाई गई थी। इन टीमों ने निरीक्षण के दौरान पाया कि कुछ बारों ने शराब परोसने का समय उल्लंघन किया, जिसके बाद उनके लाइसेंस 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिए गए हैं।
निरीक्षण में सामने आया कि किशननगर चौक स्थित ब्रिसटल बार रात्रि 11:22 बजे तक खुला था, जबकि राल्फ क्लब टेडी बॉय बार, जाखन रात 12:00 बजे तक खुला था, जहां देर रात तक शराब परोसने की पुष्टि हुई। इसके अलावा, रियोन टुकड़ा बार यू एंड जी फूड बेवरेज, राजपुर रोड को भी रात 11:45 बजे तक खुले पाया गया।
जिला प्रशासन ने बताया कि राज्य में बारों का संचालन सुबह 11:00 बजे से रात 11:00 बजे तक निर्धारित है और इसके बाद शराब परोसने की अनुमति नहीं है। इन उल्लंघनों पर **आबकारी मैन्युअल खंड-1 की धारा 34 और 35 (उपधारा बी)** के तहत कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी के निर्देशों के बाद इन तीन बारों के लाइसेंस को 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है।
अधिकारियों ने बार संचालकों को कड़े निर्देश दिए हैं कि वे आबकारी नीति, 2024 के तहत निर्धारित नियमों का पालन करें। आगे भी नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।