बाइक सवार नशेड़ियों ने झपटा महिला का पर्स, पुलिस ने पहुंचाया हवालात
देहरादून। दिनदहाड़े पर्स छीनने की घटना को अंजाम देने वाले 02 अभियुक्तों को डालनवाला कोतवाली पुलिस ने 24 घंटे के अंदर छीने हुए पर्स, मोबाइल फोन, और नकदी के साथ गिरफ्तार कर लिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार आज थाना डालनवाला मे श्रीमती सीता देवी पत्नी दीपक निवासी वैष्णो विहार थाना रायपुर जनपद देहरादून ने लिखित तहरीर देते हुये पुलिस को बताया की आज वह अपनी ननद पूजा के साथ घर रायपुर जा रही थी, जैसे ही वह कोरोनेशन हास्पिटल से कर्जन रोड पर पहुंची तो कर्जन रोड से मोटर साईकिल पर सवार दो लड़के उसके पीछे कर्जन रोड से आये, जिसमें पीछे बैठे लडके ने उसके कंधे पर टंगे हल्के हरे रंग के लेडीज पर्स पर झपट्टा मारकर पर्स छीन लिया। जिसमे उसका लावा कम्पनी का की-पैड मोबाईल फोन मय सिम, आधार कार्ड और लगभग 300 रुपये नगद थे।
पर्स छीनने के बाद मोटर साईकिल पर सवार वो अज्ञात लडके आगे की ओर तेजी से मोटर साईकिल से भाग गये थे। तहरीर के आधार पर थाना पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुये अज्ञात युवकों के विरुद्ध मुकदमा अपराध सख्या 128/2023 धारा- 356 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद देहरादून एवं पुलिस अधीक्षक अपराध/ पुलिस अधीक्षक नगर के द्वारा घटना के अनावरण के लिये दिये गये आदेश-निर्देशों के अनुपालन में व पुलिस क्षेत्राधिकारी डालनवाला व प्रभारी निरीक्षक डालनवाला के निकट पर्यवेक्षण में कोतवाली डालनवाला पर घटना का सफल अनावरण करने हेतु एक टीम गठित की गयी।
गठित पुलिस टीम में द्वारा घटनास्थल के आस-पास के सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन करते हुए तथा मुखबिर खास की सूचना पर लास्ट इंदर रोड पुल डालनवाला से अभियुक्त मो. मिन्टू पुत्र मो. इलियास निवासी जैन प्लॉट के पास वाणी विहार थाना रायपुर देहरादून उम्र 28 वर्ष व मुशर्रफ पुत्र मो. इकबाल निवासी जैन प्लॉट के पास वाणी विहार थाना रायपुर देहरादून उम्र 24 वर्ष को छीने हुए लेडीज पर्स, लावा कंपनी का की-पैड मोबाइल फोन, 1 आधार कार्ड तथा 100 रुपए नकदी तथा घटना में प्रयुक्त होंडा शाइन मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया।
उक्त बरामद माल के सम्बन्ध में दोनों अभियुक्त गणों द्वारा बताया गया कि वह स्मैक पीने के आदी हैं और नशे की पूर्ति के लिए उनके द्वारा यह पर्स छीना गया था। डालनवाला कोतवाली पुलिस का कहना हैं की अभियुक्त मुशर्रफ पुत्र मो. इकबाल पूर्व में चोरी के मामले में थाना रायपुर से मुकदमा अपराध सख्या 538/22 धारा- 379/411 भादवि में जेल जा चुका है।