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कॉर्बेट घोटाला: IFS अफसर को सुप्रीम कोर्ट का अवमानना नोटिस

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उत्तराखंड में भ्रष्टाचार मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ा रूख अख्तियार कर लिया है। जिम कॉर्बेट पार्क से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए IFS अधिकारी राहुल को अवमानना का नोटिस थमा दिया है। अदालत ने उन्हें 11 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा मुकदमा रोकने के आदेश को भी पलट दिया है। कोर्ट ने कहा, जब मामला पहले से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में था, तो अधिकारी ने हाईकोर्ट जाकर राज्य सरकार के अभियोजन आदेश पर रोक क्यों लगवाई?

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मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा, अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही की पूरी जानकारी थी, फिर भी उन्होंने शीर्ष अदालत को नजरअंदाज किया। यह सीधा न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन है।

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अदालत ने हाईकोर्ट के स्थगन आदेश पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी और कहा, ऐसी स्थिति में हाईकोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था।

गौरतलब है कि जिम कॉर्बेट में पेड़ों की कटाई और अवैध निर्माण मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच चल रही है। राज्य सरकार ने कोर्ट की अनुमति से IFS अधिकारी पर अभियोजन की मंजूरी दी थी। अब अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी, जिसमें अफसर राहुल को कोर्ट में पेश होना होगा।

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