नगर पालिका के आदेश के विरोध में हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रभारी ईओ की नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर कड़ा रूख अपनाया है। कोट्र ने बागेश्वर निवासी हयात सिंह परिहार ने उच्च न्यायालय नैनीताल में प्रधान सहायक विजय सिंह कनवासी और नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की है।
याचिका में हयात सिंह परिहार ने बताया कि उन्हें शासन द्वारा 17 सितंबर 2025 को नगर पालिका बागेश्वर के प्रभारी ईओ के पद पर नियुक्त किया गया था, जिसे उन्होंने 18 सितंबर 2025 को ग्रहण कर लिया। लेकिन अगले तीन सप्ताह तक नगरपालिका अध्यक्ष ने उन्हें वित्तीय अधिकार नहीं दिए।
इस दौरान 9 अक्टूबर 2025 को याचिकाकर्ता के स्थान पर एक अन्य प्रभारी ईओ नियुक्त कर दिया गया और हयात सिंह परिहार को हल्द्वानी नगर निगम में स्थानांतरित कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने इस आदेश को चुनौती दी थी, जिस पर नैनीताल हाईकोर्ट ने नियुक्ति पर रोक लगा दी थी।
इसके बाद शासन ने 14 अक्टूबर 2025 को आदेश जारी कर नए प्रभारी ईओ की नियुक्ति और याचिकाकर्ता के स्थानांतरण को निरस्त कर दिया। साथ ही कोर्ट को अवगत कराया कि नियमित ईओ की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इस आदेश के बाद पूर्व में दाखिल याचिका निस्तारित हो गई।
इसके बावजूद नगर पालिका बागेश्वर ने 17 अक्टूबर 2025 को बैठक बुलाकर प्रधान सहायक विजय सिंह कनवासी को प्रभारी ईओ नियुक्त करने का निर्णय लिया। हयात सिंह परिहार ने इस निर्णय को भी हाईकोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने 31 अक्टूबर 2025 को नगर पालिका के इस निर्णय पर रोक लगा दी थी, लेकिन आदेश के बावजूद याचिकाकर्ता को प्रभारी ईओ के पद पर कार्य करने की अनुमति नहीं दी गई।
न्यायमूर्ति रवींद्र मैथानी की एकल पीठ ने नगर पालिका अध्यक्ष और प्रधान सहायक को अवमानना का नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है।








