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99 क्विंटल अनाज सड़ने का मामला: हाईकोर्ट का आपूर्ति कमिश्नर को कोर्ट में पेश होने का आदेश

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उत्तराखंड उच्च न्यायालय में उधम सिंह नगर जिले में आपदा पीड़ितों को बांटे जाने वाले 99 क्विंटल से अधिक अनाज के सड़ने और वितरण न होने के मामले की सुनवाई हुई। यह मामला तब सामने आया जब जिलाधिकारी ने दोषियों से रिकवरी के आदेश दिए थे, लेकिन खाद्य आपूर्ति कमिश्नर ने इसे माफ कर दिया।

मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई। इस दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट से रिकवरी और जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। कोर्ट ने आपूर्ति कमिश्नर को कल वर्चुअली पेश होने का आदेश दिया।

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याचिकाकर्ता हरिद्वार निवासी अभिजीत ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि 2021 में सस्ता गल्ला योजना के तहत बांटा जाने वाला 99 क्विंटल से अधिक अनाज रख-रखाव की कमी के कारण सड़ गया। यह अनाज आपदा पीड़ितों के लिए था, लेकिन बर्बाद हो गया।

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अभिजीत ने कोर्ट से सस्ता गल्ला राशन में हुए घोटाले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और नुकसान की वसूली करने की मांग की है। याचिका में यह भी बताया गया कि इस घोटाले में राशन के अलावा अन्य धन का भी दुरुपयोग हुआ है।

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