Uncategorized

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, खड़िया खनन पर लगी रोक, पोकलैंड और जेसीबी मशीनें हुई सीज।

ख़बर शेयर करें -

उत्तराखंड के बागेश्वर जनपद में से कांडा सहित कई गांवों में लगातार हो रहे खड़िया खनन से आई दरारों पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बड़ी कार्यवाही की है। स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका की एक सुनवाई में कोर्ट ने खनन कार्य पर रोक लगा दी है। खनन कार्य में लगी 124 बड़ी पोकलैंड व जेसीबी मशीनों को सीज कर दिया है, तथा 160 खड़िया पट्टाधारकों को नोटिस जारी करते हुए जबाव दाखिल करने को कहा है।

यह भी पढ़ें -  मानसून में लापरवाही पड़ी भारी, दो अभियंता निलंबित

इस संबंध में मुख्य न्यायाधीश श्री नरेंद्र एवं वरिष्ठ न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि ग्रामीणों के नुक्सान का मुआवजा अवैध खनन कार्य पर लगे पट्टाधारकों से वसूला जाना चाहिए ।

यह भी पढ़ें -  बिंदुखत्ता की भूमी रमोला ने बॉलीवुड में लहराया परचम,टीवी और सिनेमा में बनाई पहचान
What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Join WhatsApp Group

Daleep Singh Gariya

संपादक - देवभूमि 24