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अब नहीं चल पाएगा बुलडोजर, उच्चतम न्यायालय ने लगाई एक अक्टूबर तक रोक।

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धड़ाधड़ चल रहे बुलडोजर एक्शन पर फिलहाल सुप्रीमकोर्ट ने इस मामले पर चल रही अगली सुनवाई 1 अक्टूबर तक रोक लगा दी है। इस संबंध में राज्यों को दिए निर्देश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब न्यायालय के आदेश के बिना भारत में कहीं भी किसी संपत्ति को बुलडोजर द्वारा नुकसान पहुंचाना आदेश की अवहेलना करने जैसा होगा।

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न्यायालय में याचिका लंबित है और अगली सुनवाई एक अक्टूबर को होगी। तब तक यह आदेश प्रभावी रहेगा। हालांकि न्यायालय ने यह भी कहा है कि अधिकृत निर्माण पर यह नियम लागू नहीं होगा। सार्वजनिक स्थलों पर, फुटपाथ आदि जगहों पर अनाधिकृत अतिक्रमण पर नियमानुसार कार्रवाई हो सकती है।

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Daleep Singh Gariya

संपादक - देवभूमि 24