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हल्द्वानी रेलवे की जमीन अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका, क्या कहा सर्वोच्च अदालत ने ?

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हल्द्वानी – आज मंगलवार को हल्द्वानी बनभूलपुरा में रेलवे की जमीन पर किए गए अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। देश की सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश जॉय माल्या बागची की बेंच ने रेलवे की जमीन से बेदखली पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा है कि हल्द्वानी में रेलवे के विस्तार की आवश्यकता है इस वजह से उन्हें उसी स्थान पर पुनर्वास का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन 27 हजार परिवारों की पीड़ा को भी न्यायालय ने ध्यान में रखते हुए सरकार और प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं।

माननीय न्यायालय ने कहा है कि प्रभावित परिवारों के बेघर होने की संभावना को देखते हुए प्रशासन उनके पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित करे। सरकारी आवास योजना से संबंधित सभी योजनाओं का लाभ उन्हें मिलना चाहिए। पी एम आवास योजना के तहत प्रभावित परिवारों को उनके पुनर्वास में मदद मिलना सुनिश्चित करना होगा।18 मार्च से उस स्थान पर पुनर्वास कैंप लगाने को न्यायालय द्वारा कहा गया है।

Daleep Singh Gariya

संपादक - देवभूमि 24