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मासूम से छेड़छाड़ के आरोपी को पांच साल की सजा, अर्थदंड भी लगाया

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रूड़की। मासूम से छेड़छाड़ के दोषी को कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने दोषी पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न भुगतने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 

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शासकीय अधिवक्ता विवेक ने बताया कि 25 मई 2023 को पांच वर्षीय बेटी का एक अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। मासूम की मां ने गुफरान गंगनहर कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कराया था। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश मौहम्मद सुल्तान ने गुफरान को मासूम से छेड़छाड़ का दोषी पाया।

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दोषी को कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न भुगतने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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Daleep Singh Gariya

संपादक - देवभूमि 24