उत्तराखण्डहल्द्वानी

अतिक्रमण मामले में दोषी ठहराई गईं राजस्व उप निरीक्षक, निलंबित 

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हल्द्वानी। राजस्व ग्राम चौसला में एक फैक्ट्री निर्माण को लेकर हुए अतिक्रमण प्रकरण में जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। जिलाधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, तहसील कालाढूंगी के अंतर्गत ग्राम चौसला में जुलाई 2021 में एक फैक्ट्री का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था, जो मार्च 2022 में पूर्ण हुआ। इस निर्माण के संबंध में अतिक्रमण की शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी कालाढूंगी को जांच सौंपी थी।

जांच के दौरान तकनीकी और भौगोलिक तथ्यों का विश्लेषण किया गया, जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि निर्माण के दौरान निर्माणकर्ता द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है।

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इस मामले में अगस्त 2018 से फरवरी 2024 तक फतेहपुर क्षेत्र में कार्यरत तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक शबनम परवीन की भूमिका संदिग्ध पाई गई। जांच में यह सामने आया कि उनके द्वारा न तो अतिक्रमण की सूचना उच्चाधिकारियों को दी गई, न ही राजस्व अभिलेखों में इसका उल्लेख किया गया और न ही ज़मींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 122-बी के अंतर्गत कोई वैधानिक कार्रवाई की गई।

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उपजिलाधिकारी ने बताया कि अतिक्रमण की स्थिति में संबंधित विवरण को प्रपत्र क-24 में दर्ज कराना, राजस्व अभिलेखों में प्रविष्ट करना तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई करना राजस्व उप निरीक्षक का कर्तव्य होता है, जिसे शबनम परवीन ने नहीं निभाया।

जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में शबनम परवीन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही, उन्हें अग्रिम आदेशों तक तहसील कालाढूंगी में संबद्ध कर दिया गया है।

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