उत्तराखण्डजन-मुद्देनैनीताल

यूसीसी रजिस्ट्रेशन न कराने पर वेतन रोकने के आदेश का किया विरोध

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नैनीताल: राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने यूसीसी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन नहीं करने वाले कर्मचारियों का वेतन रोकने के आदेश को वर्चुअल बैठक में तुगलकी और असवैधानिक करार देते हुए उसका पुरजोर विरोध करने का निर्णय लिया है। परिषद ने शासन से मार्च माह का वेतन शीघ्र जारी करने की मांग की है।

इस बाबत जानकारी देते हुए परिषद के जिलाध्यक्ष असलम अली ने बताया कि बैठक में इस आदेश को तुगलकी और असवैधानिक फरमान बताया गया, क्योंकि एक्ट में विलंब से रजिस्ट्रेशन करने पर अतिरिक्त लेटफीस का प्रावधान है। यदि कोई कर्मचारी देर से रजिस्ट्रेशन कराता है, तो उसे खुद अतिरिक्त शुल्क चुकाना होता है, ना कि उसका वेतन रोका जाए।

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बैठक में परिषद के प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष गिरजेश काण्डपाल ने कहा कि मार्च माह का वेतन न मिलने से कर्मचारियों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, विशेष रूप से अप्रैल महीने में बच्चों के एडमिशन, फीस और ड्रेस आदि के लिए कर्मचारियों पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव पड़ता है।

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बैठक में सभी वक्ताओं ने मांग की कि मार्च का वेतन शीघ्र जारी किया जाए और यूसीसी रजिस्ट्रेशन से संबंधित आदेश वापस लिया जाए।

इस बैठक की अध्यक्षता परिषद के संरक्षक बहादुर सिंह बिष्ट ने की। बैठक में परिषद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष इसरार बेग, बीना बेलवाल, शिक्षक संघ के प्रदेश संयुक्त मंत्री जगदीश सिंह बिष्ट, हल्द्वानी शाखा के महामंत्री संजय जोशी, तनवीर असगर, चंद्रशेखर सनवाल, गणेश सिंह बिष्ट, दीपक बिष्ट, नवल बिनवाल, आनंद सिंह जलाल, सत्यप्रकाश द्विवेदी, आनंद पाण्डेय, भूपाल सिंह बिष्ट, प्रताप सिंह मनराल, राजेंद्र प्रसाद सहित कई कर्मचारी प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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