उत्तराखण्डहल्द्वानी

 अब  साल भर में छह -छह महीने के लिए दो बार सरेंडर हो सकेंगे खनन वाहन

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हल्द्वानी। गौला खनन संघर्ष समिति के बैनर तले खनन व्यवसायियों ने आरटीओ कार्यालय में प्रदर्शन किया। जिसके माध्यम से विभाग की ओर से लगाई गई पेनाल्टी को दूर करने की मांग की गई। इस संबंध में आरटीओ को ज्ञापन भी सौंपा गया।

गौला खनन संघर्ष समिति के बैनरतले खनन व्यवसायी आरटीओ कार्यालय में एकत्रित हुए। जहां उन्होंने मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वाहनों के इंश्योरेंस टूटने के बाद विभाग की ओर से पेनाल्टियां लगाई जा रही हैं। साथ ही उन्होंने बढ़ाए गए फिटनेस टैक्स को अभिलंब कम करने, ट्रॉली और ट्रैक्टर का एक ही टैक्स एवं वाहनों पर लगाए गए जीपीएस सिस्टम खत्म करने की मांग की। खनन व्यवसायियों ने कहा कि जब तक उनकी यह मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान वाहनों के इंश्योरेंस टूटने के बाद लगने वाली पेनल्टी के के बारे में उपजी भ्रांतियों को दूर करने समेत गोला निकासी में वाहन स्वामी को परिवहन विभाग से रही दिक्कतों के बारे में बताया गया।

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इस पर आरटीओ संदीप सैनी एवं एआरटीओ विमल पांडे ने विभागीय नियमावली के बारे में वाहन स्वामियों को विस्तार से जानकारी दी। आरटीओ ने कहा कि पहले जो वाहन हर 3 महीने में सरेंडर होते थे, लेकिन अब वह साल भर में छह -छह महीने के लिए दो बार हो सकेंगे। वाहन यदि सरेंडर है वह पूरे साल के लिए सरेंडर ही रहेगा। वाहन को दोबारा कार्य पर ले जाने के लिए पुनः इंश्योरेंस करना पड़ेगा। अगर इस दौरान वाहन स्वामी ने जितने दिन की देरी से फिटनेस करेंगे, उस अवधि के दौरान 50 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से पेनाल्टी लगाई जाएगी। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि किसी भी वाहन को बिना वाहन स्वामी के आवेदन के उसे सरेंडर से बाहर नहीं किया जा रहा है। आरटीओ को ज्ञापन देने वालों में रमेश चन्द्र जोशी, जीवन कबड्वाल, भगवान सिंह, सावन पथनी, भास्कर भट्ट, नफीस वारसी समेत कई लोग मौजूद रहे।

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Daleep Singh Gariya

संपादक - देवभूमि 24