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जनता दरबार में उठे भूमि विवाद और ब्याज पर लेनदेन के मामले, आयुक्त ने कही यह बात

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हल्द्वानी। मण्डलायुक्त दीपक रावत ने शनिवार को जनता की समस्याएं सुनी। जिसमें मुख्यतः भूमि विवाद, ब्याज पर धनराशि लेनदेन की शिकायतें दर्ज हुई। इनमें से अधिकांश का मौके पर ही निराकरण किया गया।

जनता दरबार में आयुक्त दीपक रावत के समक्ष अधिकांश समस्यायें पैसे को ब्याज पर देने की आयी। आयुक्त ने कहा कि ब्याज पर धनराशि का लेनदेन करना कानूनी अपराध है। उन्होंने कहा जिन लोगों को स्वरोजगार व अन्य कार्यों हेतु धनराशि की आवश्यकता पड़ती है, वह बैंकों से लोन ले सकते हैं या प्रदेश व केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजनायें आत्मनिर्भर स्वरोजगार योजना, गरीब कल्याण योजना, ग्रामीण राष्ट्रीय आजीविका मिशन व पीएम स्वनिधि योजनाओं के साथ ही अन्य योजनाओं से लोन ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए महाप्रबन्धक उद्योग और समाज कल्याण मेें आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से लाभ लेने हेतु सरकार द्वारा समय-समय पर बहुद्देशीय शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।

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जनसुनवाई में वार्ड नं 17, हीरानगर निवासी मदन राम आर्य ने बताया कि ठुलीबाज तहसील कोश्याकुटौली में भूमि दर्ज है। लेकिन गोपाल राम व ख्याली राम द्वारा अवैध तरीके से उपरोक्त भूमि कब्जा ली। जिस आयुक्त ने भूस्वामी, कब्जेदारों के साथ ही तहसीलदार को आगामी जनसुनवाई में तलब किया। बिमला देवी निवासी कोहली कॉलोनी हल्द्वानी ने बताया कि बिठौरिया खसरा नम्बर 1440 में उनकी भूमि है। उक्त भूमि का दाखिलखारिज नहीं हुआ है। जिस पर आयुक्त ने तहसीलदार को उक्त भूमि का दाखिल खारिज कराने के निर्देश मौके पर दिये। जनसुनवाई में तेतरी देवी निवासी किच्छा ने शिकायत दर्ज कराई कि अतिक्रमण कर उनकी भूमि कब्जा ली गई। उन्होंने भूमि पर कब्जा दिलाने की मांग की। वहीं प्रेमा देवी लोहरियासाल मल्ला ने कहा कि उनकी भूमि में अवैध कब्जा कर भवन निर्माण किया गया है, उन्होंने अवैध भवन निर्माण ध्वस्त कराने की मांग रखी। जनसुनवाई में आयुक्त ने अधिकांश समस्याओं का समाधान मौके पर किया गया। जबकि अवशेष समस्याओं के निस्तारण हेतु आगामी जनसुनवाई के दोनों पक्षों को तलब किया।

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सुशीला तिवारी नर्सिग कॉलेज की छात्राओं द्वारा नर्सिंग प्रशिक्षण के दौरान स्टाइप फंड ना मिलने की शिकायत की। जिस पर आयुक्त ने कहा कि शासन स्तर पर वार्ता एवं पत्र प्रेषित कर समाधान किया जायेगा। इस दौरान आयुक्त दीपक रावत ने कहा कि हल्द्वानी व रूद्रपुर शहर में काफी कॉलौनियों में प्लॉटों की बिक्री हो रही है। उन्होंने आम जनमानस से अपील की है कि इन कॉलौनियों में प्लॉट खरीदने से पहले यह मालूम करना अनिवार्य है कि कॉलौनी वैध है या अवैध। साथ ही मानचित्र के अनुसार कालौनी का ले-आउट में पार्किंग व्यवस्था, जल निकासी, सडक, बिजली तथा पेयजल की बेसिक आवश्यकता की पूर्ति कालोनाईजर द्वारा की जा रही है या नहीं। इन तथ्यों को सुनिश्चित कर प्लाट खरीदेें। उन्होंने कहा अगर कॉर्लोनाइजर द्वारा मानक पूर्ण नहीं किये गये हैं तो इस प्रकार की अवैध कॉलौनियों में प्लॉटों की बिक्री पर रोक लगाई जायेगी।

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Daleep Singh Gariya

संपादक - देवभूमि 24