मनी लॉड्रिंग केस में दिल्ली के सीएम को अंतरिम जमानत, इस दिन तक रह सकेंगे बाहर
लोकसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है।
इससे एक दिन पहले सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) आज ट्रायल कोर्ट में अपनी चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है। इस चार्जशीट में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है। ईडी अपनी चार्जशीट में केजरीवाल का नाम आरोपी के तौर पर दर्ज कर सकती है। हालांकि ईडी की अब तक कि सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने हाल ही में ईडी के वकील अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा था कि वह केजरीवाल को अंतरिम राहत पर शुक्रवार को आदेश पारित कर सकते हैं। केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। इधर ईडी ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। इसमें ईडी ने कहा था कि चुनाव में प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है और न ही संवैधानिक। वहीं, ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी।
इधर लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत की खबर है। दिल्ली में 25 मई को लोकसभा चुनाव हैं, जिनमें अब सिर्फ 15 दिन का समय रह गया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। केजरीवाल चुनाव से पहले बाहर आ रहे हैं इससे पार्टी को काफी सहारा मिलेगा। केजरीवाल की अनुपस्थिति में अभी उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं।