उत्तराखण्डजजमेंटनैनीताल

हल्द्वानी में दुकानें ध्वस्तीकरण पर व्यापारियों को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत

ख़बर शेयर करें -

हल्द्वानी की नैनीताल रोड के चौड़ीकरण के तहत दुकानों के ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया पर व्यापारियों को एक बड़ी राहत मिली है। उच्च न्यायालय ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी किया है। 

सड़क चौड़ीकरण की प्रक्रिया के तहत प्रशासन ने 101 दुकानदारों को 4 सितंबर तक अपनी दुकानों को खाली करने का नोटिस जारी किया था। इसके बाद प्रभावित दुकानदारों ने उच्च न्यायालय का रुख किया। 

यह भी पढ़ें -  उत्तराखंड में बादल फटने से गधेरे में बहा स्वास्थ्य कर्मचारी, शव मिला

बुधवार को सुनवाई के दौरान, उच्च न्यायालय ने दुकानदारों को राहत प्रदान करते हुए अतिक्रमण हटाने पर रोक लगाने का आदेश दिया। अदालत ने यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश के साथ ही 14 अक्टूबर तक किसी भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

यह भी पढ़ें -  बैंक खाते से उड़ाई लाखों की रकम, यहां हत्थे चढ़ा कुख्यात साइबर अपराधी गिरफ्तार

अधिवक्ता सनप्रीत अजमानी के अनुसार, डिविजन बेंच ने याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया कि तब तक कोई भी तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर 2024 को होगी।

What’s your Reaction?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Join WhatsApp Group