गरुड़ गंगा तट पर बहुमंजिला पार्किंग निर्माण पर हाईकोर्ट गंभीर, मांगा जवाब

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बागेश्वर जिले के गरुड़ गंगा नदी तट पर बन रही बहुमंजिला पार्किंग के निर्माण पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने नगर पंचायत गरुड़ और कार्यदायी संस्था ब्रिडकुल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी।
यह मामला 22 करोड़ रुपए की लागत से बन रही पार्किंग के निर्माण को लेकर है, जिसे गरुड़ निवासी दिनेश चंद्र सिंह ने जनहित याचिका में चुनौती दी है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि पार्किंग का निर्माण नियमों के खिलाफ और शासन द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुरूप नहीं हो रहा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि शासन द्वारा 7 जून 2024 को जारी आदेश के तहत यह पार्किंग ‘पाये’ गांव में बननी थी, लेकिन इसे गोलू मार्किट स्थित टैक्सी स्टैंड के पास बनाया जा रहा है, जो नियमों का उल्लंघन है।
इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि इस निर्माण कार्य के दौरान गरुड़ गंगा के तट पर भारी मशीनों का उपयोग किया जा रहा है, जो पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन है और गंगा के संरक्षण के खिलाफ है। उन्होंने प्रशासन से इस निर्माण कार्य पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है।
याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि उन्होंने पहले ही बागेश्वर जिलाधिकारी और गरुड़ प्रशासन को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नोटिस जारी किया है और संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है।
