उत्तराखण्डउधमसिंह नगरक्राइम

छात्रा से अश्लील हरकत पर बॉक्सिंग कोच को पांच वर्ष का कठोर कारावास

ख़बर शेयर करें -

रूद्रपुर। नाबालिग खिलाड़ी के साथ अश्लील हरकतें करने वाले बॉक्सिंग कोच को पॉक्सो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं 20 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है।

विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने बताया कि काशीपुर स्थित साईं स्टेडियम में डे बोर्डिंग की नाबालिग छात्रा बॉक्सिंग सीखने जाती थी। आरोप था कि वहां तैनात बॉक्सिंग कोच हरजिंदर सिंह सन्धु किसी न किसी बहाने से छात्रा को छेड़ता था और अश्लील हरकत भी करता रहता था। 17 जुलाई 2019 को छात्रा ने घर जाकर अपने माता-पिता को सारी घटना बताई। उन्होंने भारतीय खेल प्राधिकरण ट्रेनिंग सेंटर काशीपुर की प्रभारी ज्योति साह को सारी घटना की जानकारी दी।

यह भी पढ़ें -  हल्द्वानी में गोवंश के साथ अप्राकृतिक कृत्य, आरोपी गिरफ्तार

मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठित किया गया। इसमें जांच में कोच दोषी पाया गया और प्रभारी ने कोच के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया। मुकदमा पॉक्सो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ की अदालत में चला। यहां बुधवार को दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अदालत ने हरजिंदर सिंह सन्धु को पांच वर्ष का कठोर कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं राज्य सरकार को पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में एक लाख रुपये देने के निर्देश दिए।

यह भी पढ़ें -  मंगेतर के प्रेम विवाद ने खोला खतरनाक पन्ना, युवक की हत्या, एक गिरफ्तार
What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Join WhatsApp Group

Daleep Singh Gariya

संपादक - देवभूमि 24