वित्त मंत्री का ऐलान, 12 लाख रुपये तक की आय पर अब नहीं लगेगा आयकर
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए ऐलान किया है कि अब 12 लाख रुपये तक की आमदनी आयकर के दायरे से बाहर होगी। इस बदलाव से वेतनभोगी व्यक्तियों को टैक्स में काफी राहत मिलेगी। नई आयकर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़ने के बाद यह सीमा 12.75 लाख रुपये तक पहुंच जाएगी, जिससे वेतनभोगी वर्ग को अधिक लाभ मिलेगा।
वित्त मंत्री ने इस फैसले को मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ी मदद बताया और कहा कि इससे घरेलू खपत, बचत और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, आयकर स्लैब और दरों में भी बदलाव किया जाएगा, जिससे सभी करदाताओं को लाभ पहुंचेगा।
इसके साथ ही, वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस में छूट की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये की जाएगी। किराए से होने वाली आमदनी पर टीडीएस में छूट की सीमा भी बढ़ाकर छह लाख रुपये की जाएगी।
वित्त मंत्री ने नॉन-पैन मामलों के लिए उच्च टीडीएस के प्रावधानों को बनाए रखने की बात कही, और अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की सीमा को दो साल से बढ़ाकर चार साल कर दिया। इस कदम से करदाताओं को अतिरिक्त राहत मिलेगी।