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चरस तस्कर को कोर्ट से 15 वर्ष का कठोर कारावास, एक लाख जुर्माना

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उत्तराखंड के चम्पावत में विशेष सत्र न्यायायालय ने चरस तस्करी के मामले के एक आरोपी को दोषी पाते हुए 15 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं चुकाने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषी व्यक्ति दिसंबर 2020 से जेल में बंद है।

मामले के अनुसार चम्पावत के धामीसौन गांव के 48 वर्षीय शंकर सिंह कठायत 16 दिसंबर 2020 को पाटी क्षेत्र में 5 किलो 710 ग्राम चरस के साथ पकड़ा गया था। पाटी के किमाड़ीधार सीमा पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक पर सवार शंकर सिंह को गिरफ्तार किया था। मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत पाटी थाने में प्राथमिकी हुई। प्रकरण विशेष सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में चला। 

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अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह परीक्षित कराने के अलावा साक्ष्य के तौर पर 21 दस्तावेज उपलब्ध कराए गए। जिनके आधार पर विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने अभियुक्त शंकर सिंह कठायत को दोषी ठहराया। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता डीजीसी वीडी जोशी ने बताया है कि 15 वर्ष के कठोर कारावास के अलावा उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अभियुक्त की जेल में बिताई अवधि सजा में समायोजित होगी।

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Daleep Singh Gariya

संपादक - देवभूमि 24